अतिक्रमण पर कमीशन नियुक्त कर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ के सचिव को कमीशन नियुक्त करें, इंस्पेक्टर व दरोगा 21 को तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले की तहसील मुहम्मदाबाद गोहाना के गांव याकूबपुर के चकरोड व खोर के रूप में दर्ज दो प्लाटों के अतिक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से विरोधाभासी कथन को गंभीरता से लिया है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को 14 मई को अपरान्ह 11बजे मौके पर जाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. सरकार की तरफ से कहा गया तीन लोगों ने अतिक्रमण किया है,और यह भी कहा गया कि विपक्षी 6 लगायत 19 कुल 14 लोगों ने अतिक्रमण किया है. इस भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए हाईकोर्ट ने सचिव को कमीशन नियुक्त किया है. याचिका की सुनवाई 21मई को होगी. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने महेश सिंह के अधिवक्ता चंद्रकांत त्रिपाठी को सुनकर दिया है.
जीपीएस से फोटो और वीडियोग्राफी कराने का आदेश
कोर्ट ने जिला जज मऊ को सर्वे कार्य पूरा करने के लिए सचिव को सर्वे अमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.साथ ही अधीक्षण अभियंता सिविल को तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से फोटोग्राफ व वीडियोग्राफी के साथ रिपोर्ट तैयार की जाय. कोर्ट ने एसपी मऊ को सर्वे के दौरान पुलिस बल मुहैया कराने का भी आदेश दिया है और कहा याची व जरूरी हो तो जिलाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. कोर्ट ने साफ कहा है कि सर्वे कार्य में सहयोग करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी सचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे.
बांड क्यों भरवाया गया आकर बताएं
रानीपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव सिंह व पुलिस उप निरीक्षक अख्तर अली से सफाई मांगी है कि उन्होंने जनहित याचिका दायर करने वाले याची से शांति कायम रखने व अच्छा आचरण करने का बांड क्यों भरवाया और उसका चालान काटा. इन दोनों पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21 मई को हाजिर रहने का निर्देश दिया है. सरकार की तरफ से बताया गया कि तीन लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की राजस्व संहिता की धारा 67 की कार्यवाही की जा रही है.
मैनपुरी के जिंदपुर गांव में अवैध निर्माण पर लगी रोक, डीएम से मांगी सफाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी जिले के जिंदपुर गांव के गाटा संख्या 2666 सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को कुर्क करने का आदेश दिया है. और जिलाधिकारी मैनपुरी को नोटिस जारी कर अवैध निर्माण होने देने पर सफाई मांगी है. यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने शिवम चौहान की जनहित याचिका पर दिया है.
मार्च में लगायी गयी थी अंतरिम रोक
कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को प्लॉट संख्या 2666 पर किसी भी प्रकार के निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी. बावजूद इसके, प्रतिवादी अजय कुमार उर्फ मिंटू द्वारा निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसकी तस्वीरें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई है. जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा पेश रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है और इसे अजय कुमार की संपत्ति बताया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक यह तय नहीं होता कि अजय कुमार उस भूमि के वैध स्वामी हैं या अतिक्रमणकारी, तब तक किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती.
मौके पर जाकर निर्माण को कुर्क करें
कोर्ट ने निर्देश दिया कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मैनपुरी मौके पर जाकर निर्माण को तुरंत कुर्क करें. साथ ही, एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें लिखा हो कि यह संपत्ति न्यायालय के आदेश से कुर्क की गई है और यहां कोई निर्माण नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, सिविल जज को आदेशित किया गया है कि वे एसपी मैनपुरी की मदद से पर्याप्त पुलिस बल के साथ यह कार्यवाही सुनिश्चित करें और 21 मई 2025 तक कोर्ट को रिपोर्ट प्रस्तुत करें.