SP leader नवाब सिंह यादव को HC से interim राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्नौज के सदर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता (SP leader) नवाब सिंह यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम (interim) राहत दी है. कोर्ट ने SP leader नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने SP leader नवाब सिंह के भाई वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव की भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है.
इनके खिलाफ कन्नौज की कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में 13 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी. एफआईआर में नवाब सिंह, वीरपाल सिंह उर्फ नीलू यादव के अलावा सतेंद्र सिंह यादव और हरिओम यादव को भी नामजद किया गया है. इस मामले में रिपोर्ट इंस्पेक्टर कोतवाली जितेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज कराई थी. एफआईआर में नवाब सिंह यादव को गैंग लीडर बताया गया है.

एफआईआर में कहा गया है कि SP leader नवाब सिंह अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने व अपने परिवार के भौतिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक षडयंत्र करके लोगों को और गवाहों को डराता धमकाता है. लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने जैसे जघन्य अपराध करने के आदि है. मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.
4 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2024 में कोतवाली कन्नौज में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में SP leader नवाब सिंह यादव और उसके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव को जमानत दी थी. बता दें कि 12 अगस्त 2024 को SP leader नवाब सिंह यादव के खिलाफ 15 वर्षीय नाबालिग के साथ बीएनएस की धारा 76 और पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ था. नवाब के भाई नीलू यादव को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था. नाबालिग पीड़िता के साथ नौकरी दिलवाने के नाम पर SP leader नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगा था.

इस मामले में पीड़िता की बुआ पूजा तोमर भी सहअभियुक्त बनाई गई थी. हालांकि दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद आरोपी बुआ पूजा तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 4 दिसंबर 2024 को जमानत मिल गई थी. गैंगस्टर मामले में भी 24 जनवरी 2025 को आरोपी पूजा तोमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 18 जनवरी 2025 को आरोपी SP leader नवाब सिंह यादव को भी कन्नौज की स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है. भाई नीलू यादव को भी ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली हुई है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मदन पाल सिंह की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है.
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जमानत के लिए उमर अंसारी ने दाखिल की हाई कोर्ट में अर्जी
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूर्व विधायक स्व. मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने जमानत अर्जी दाखिल की है. गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में उमर अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है. आरोप है कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को कोर्ट से छुड़वाने के लिए फर्जी दस्तावेज और अपनी मां अफशा अंसारी की फर्जी हस्ताक्षर किए हैं. हाल ही में पुलिस ने लखनऊ से उमर अंसारी को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. ट्रायल कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है.