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सपा MLA की पत्नी को राहत, Case कार्रवाई पर रोक, 28 को सुनवाई

सपा MLA की पत्नी को राहत, Case कार्रवाई पर रोक, 28 को सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग के खिलाफ उनके घर में नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या Case कार्यवाही पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. Case पर सुनवाई की अगली तिथि 28 अक्तूबर 2025 नियत की है. यह आदेश जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सीमा बेग की अर्जी पर दिया है.

भदोही के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित विधायक के घर में 9 सितंबर 2024 को नाबालिग नौकरानी मृत पाई गई थी. इस मामले में 14 सितंबर 2024 को कोतवाली में एसआई हरदत्त पांडेय की तहरीर पर सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे के खिलाफ नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में Case दर्ज किया था.

28 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सीमा बेग को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. इस मामले में विधायक जाहिद बेग और उनके बेटे को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. वर्तमान में सीमा बेग ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे Case की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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गैंगस्टर एक्ट case लागू करने में कानूनी उपबंधो का पालन न करने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट case लगाने के बाध्यकारी कानूनी उपबंधो का पालन न करने को लेकर उठे सवालों का राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने अपर शासकीय अधिवक्ता से कहा सरकार की तरफ से अपनी कार्यवाही को सही ठहराने व  सही जवाब प्रस्तुत करने के लिए किसी अपर महाधिवक्ता को योजित किया जाय. याचिका की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी.

यह आदेश जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने भूरा उर्फ हरपाल व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस मिश्र ने गैंग चार्ट तैयार करने में बाध्यकारी कानूनी उपबंधो की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि गैंग चार्ट अग्रेसित व अनुमोदित करने वाले अधिकारियों की संतुष्टि नहीं दर्ज की जाती .

साथ ही अधिकारियों की संयुक्त बैठक नहीं की जाती. अभियुक्त के कुछ case में शामिल होने मात्र से गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया जाता है. कोर्ट ने कहा उठे मुद्दे पर राज्य सरकार का जवाब आना जरूरी है.याची ने गैंगस्टर एक्ट की उसके खिलाफ की गई कार्यवाही में कानून का पालन न करने का आरोप लगाया है.

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अतिक्रमण को लेकर डीएम व तहसीलदार को निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर जौनपुर, तहसीलदार शाहगंज को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि क्या गांव गोरारी खलीलपुर के चकरोड प्लाट 694व गांव मजडीहा के प्लाट 216, 205, व 555 नवीन पर्ती, बाहा व तालाब भूमि पर विपक्षी या किसी अन्य द्वारा अवैध कब्जा किया गया है. यदि हां तो अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

चकरोड को लेकर महेंद्र प्रताप व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर व मजडीहा गांव के गंगा प्रसाद की जनहित याचिका की सुनवाई 26 सितंबर को होगी. दोनों ही मामलों में जिलाधिकारी व तहसीलदार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही आदेश की प्रति कलेक्टर, तहसील व संबंधित गांव प्रधान को ही जेएम जौनपुर के माध्यम से भेजने का आदेश दिया है.

यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने याची अधिवक्ता अभिषेक यादव व आरएन यादव को सुनकर दिया है. इनका कहना है कि गांव के ही विपक्षी ने चकरोड का अतिक्रमण किया है और दूसरे गांव के विपक्षी ने अपने गांव के पर्ती जमीन बाहा व तालाब का अतिक्रमण किया है. जिला प्रशासन अतिक्रमण नहीं हटा रहा जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है. कोर्ट ने विपक्षियों से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है.

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