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एक अपराध की तीन FIR पर चल रहे ट्रायल को चुनौती

आजमगढ़ के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका

एक अपराध की तीन FIR पर चल रहे ट्रायल को चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही अपराध पर तीन अलग अलग FIR की वैधता की चुनौती में दाखिल सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस संजय कुमार सिंह ने दिया है. मामला आजमगढ़ के जहरीली शराब कांड से जुड़ा है.

तीनो FIR के वादी अलग
कोर्ट को बताया गया कि एक ही अपराध में तीन अलग अलग ट्रायल अदालत में चल रहे हैं. उन्होंने हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि तीनों FIR में शिकायतकर्ता अलग अलग हैं. पुलिस ने जांच के बाद तीनों मामलों में चार्जशीट भी अलग अलग दाखिल की है. याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 16 जुलाई की तारीख लगाई गई है.

कैदी की समय पूर्व रिहाई में याचिका पर रिपोर्ट तलब

कैदी की समय पूर्व रिहाई में याचिका पर रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या आरोप में 18 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे सिद्ध दोष बंदी खुर्शीद की समय पूर्व रिहाई के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की बेंच ने खुर्शीद की याचिका पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल को सुनकर दिया है. इनका कहना था कि खुर्शीद के खिलाफ वाराणसी के आदमपुर थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. अपर सत्र न्यायाधीश वाराणसी ने 31 मई 2017 को आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. हाईकोर्ट ने भी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी. वह 18 साल से जेल में बंद हैं. अच्छे चाल चलन पर सरकार समय पूर्व रिहाई करती है. किंतु इस मामले में इसका पालन नहीं किया जा रहा है. समय पूर्व रिहाई के लिए 30 अक्टूबर को फॉर्म ए शासन ने अस्वीकृत कर दिया था, जिसके बाद 14 वर्षीय नॉमिनल रोल शासन में चार दिसंबर 2024 से विचाराधीन है इस पर निर्णय लेने के लिए याची ने यह याचिका दाखिल की थी.

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