Lady को बिना सुरक्षा उपायों के पुरुष का जिम ट्रेनिंग देना ठीक नहीं, 8 को सुनवाई
हाई कोर्ट ने मेरठ के विवेचना अधिकारी से मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुष जिम प्रशिक्षकों द्वारा Lady को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण देने पर ‘गंभीर’ चिंता जताई है. जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने एक जिम ट्रेनर नितिन सैनी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
अपीलार्थी पर एक महिला (Lady) ग्राहक के खिलाफ जाति-आधारित गाली का इस्तेमाल करने, उसे धक्का देने और गंदी गालियां देने का आरोप लगाया गया है. आरोपी-अपीलकर्ता पर एक महिला (Lady) मुवक्किल के विरुद्ध उपरोक्त अपमानजनक कृत्यों के लिए एससी-एसटी अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. मामला थाना – ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ का है.
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में महिला (Lady) ने यह भी दावा किया कि अपीलकर्ता ने उसके दोस्त का अश्लील वीडियो तैयार किया था और उक्त दोस्त (Lady) को ऐसी अश्लील सामग्री भेज रहा था. अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि कथित कृत्य आईपीसी की धारा 354 और 504 के तहत दंडनीय अपराध भी हो सकते हैं.
“यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिला (Lady) ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण दे रहे हैं.”
कोर्ट ने कहा
कोर्ट ने इसके अलावा उक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, संबंधित जांच अधिकारी को एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हलफनामा में यह दर्शाया जाय कि क्या अपीलकर्ता द्वारा संचालित जिम कानून के तहत विधिवत पंजीकृत था. क्या अपीलकर्ता को वर्तमान मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जिम में प्रशिक्षक महिलाएं (Lady) हैं या नहीं ? हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर को करेगी.
हमारी स्टोरी की वीडियो देखें….
राहुल गांधी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई 3 तक टली

01 सितंबर को राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में दाखिल क्रिमिनल रिवीजन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है.
राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और ऑपोजिट पार्टी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और अमन सिंह विसेन उपस्थित हुए. राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल उपस्थित रहे. अगली सुनवाई 3 सितंबर को नियत की गई है.
रिटायर कर्मचारी को दी गई भावभीनी विदायी

इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता कार्यालय मे 27 साल की अनवरत कंप्यूटर आपरेटर के रुप में सेवारत दीपक प्रियदर्शी को महाधिवक्ता कार्यालय अधिष्ठान में भावभीनी विदाई दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई. विदाई समारोह की अध्यक्षता राम किशन विश्वकर्मा व संचालन अनुभाग अधिकारी लेखा पार्थ सारथी गौड़ ने किया.इस अवसर पर अनुज सचदेवा, अरविंद, अजय, मुक्ता, प्रभाकर जी एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थिति रहे.
One thought on “Lady को बिना सुरक्षा उपायों के पुरुष का जिम ट्रेनिंग देना ठीक नहीं, 8 को सुनवाई”