.5 अंक को राउंड आफ कर promotion परीक्षा में शामिल करें
प्रशासनिक आदेश से नहीं बदले जा सकते नियम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रयागराज ने 0.5 अंक से कम या अधिक अंक पाने पर राउंड आफ करने के नियम के अनुसार promotion के लिए याचियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त दशमलव अंक को राउंड आफ करने तथा उन्हें अगले स्टेज के चयन में शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासनिक आदेश से promotion के नियम नहीं बदले जा सकते. कार्यवाही नियम के अनुसार होगी,न कि प्रशासनिक स्पष्टीकरण के आधार पर.
कोर्ट ने promotion के रेलवे बोर्ड के आदेश 29 अगस्त 24 व 11 सितंबर 24 को रद कर दिया है. जिससे याचियों के परीक्षा में दशमलव में प्राप्तांक को राउंड आफ करने से इंकार कर दिया गया था. यह फैसला न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य जस्टिस ओम प्रकाश तथा प्रशासनिक सदस्य मोहन प्यारे की खंडपीठ ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के मैकेनिकल विभाग में कार्यरत सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंद्रजीत व भानुप्रताप सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.
6 जनवरी 24 की अधिसूचना से 70 फीसदी कोटे की ग्रुप बी पद से एएमडब्ल्यू लेबल 8 पद पर promotion परीक्षा ली गई. याची संख्या एक को 59.93 अंक व याची संख्या दो को 59.79 अंक प्राप्त हुए. अर्हता अंक 60 है. याचियों ने प्रत्यावेदन दिया कि रूल्स के तहत उनके अंक को राउंड आफ कर 60अंक कर उन्हें सफल घोषित किया जाए.

नियमानुसार दशमलव अंक में 0.5अंक से अधिक पर ऊपर व इससे कम अंक पर नीचे राउंड आफ किया जायेगा. जिसके अनुसार याचीगण को 60 अंक किया जाना चाहिए.ऐसा न करना अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है.
परीक्षा परिणाम ईस्ट कोस्ट रेलवे ने घोषित किया है. कहीं नहीं लिखा है कि दशमलव अंक किस स्टेज पर राउंड आफ होगा या अंतिम समय पर होगा. रेलवे की तरफ से तर्क दिया गया कि बीच में राउंड आफ नहीं होगा इसलिए याचीगण को सफल घोषित नहीं किया जा सकता.
जिसे न्यायाधिकरण ने नियम के अभाव में नहीं माना.और याचीगण को 60अक देकर अगले स्टेज में शामिल होने का आदेश दिया. न्यायाधिकरण ने याचिका पर अंतरिम आदेश से तीन पदों में से दो पद खाली रखने का निर्देश दिया था. जिसे अंतिम फैसले में समाहित कर दिया है.