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अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 मामलों में फैसला सुरक्षित

फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड से संबंधित हैं मामले

अब्दुल्ला आजम से जुड़े 2 मामलों में फैसला सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है. ये मामले फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने से संबंधित हैं. अब्दुल्ला आजम ने इन दोनों मामलों में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं.

पहला मामला अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा है. इसमें आरोप है कि उन्होंने गलत जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाया था. भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी और पासपोर्ट एक्ट की धाराओं के तहत अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

शिकायत के अनुसार, अब्दुल्ला आज़म के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट विभाग को दी गई जानकारी में उनकी जन्मतिथि अलग-अलग है. पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 बताई गई है, जबकि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में 1 जनवरी 1993 दर्ज है.

दूसरा मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड रखने से संबंधित है. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 6 दिसंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में अब्दुल्ला आजम खान और उनके पिता आजम खान के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज कराई थी.

अब्दुल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 B, 471, 468, 467 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था. आकाश सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी शपथ पत्र में गलत पैन नंबर दर्ज किया था और चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में एक पैन नंबर (DWAPK7513R) दिखाया, जबकि आईटीआर दस्तावेजों में दूसरा पैन नंबर (DFOPK6164K) लिखा था.

दोनों ही मामलों में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट में चल रही इन दोनों मामलों में अपने खिलाफ चल रही पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट से की है. शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना की तरफ से अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण सक्सेना ने पक्ष रखा. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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